गैंगस्टर नीरज बवाना को मिली छह घंटे की कस्टडी पैरोल, पत्नी,नवजात बच्चे से मिलने के लिए हाई कोर्ट ने दी रियायत
नई दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने गैंगस्टर नीरज बवाना को अपनी पत्नी और नवजात बच्चे से मिलने के लिए छह घंटे की कस्टडी पैरोल दी है; वे अभी अस्पताल में भर्ती हैं।
सुबह 11 से शाम 5 बजे तक परोल मिली
कोर्ट ने आदेश दिया कि जेल में बंद बवाना को गुरुवार को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच उसके घर और अस्पताल ले जाया जाए, ताकि वह अपनी पत्नी और बच्चों से मिल सके। इस दौरान वह पुलिस कस्टडी में रहेगा।
पुलिस की निगरानी में रहेगा बवाना
हालांकि, कोर्ट ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए उसकी अंतरिम जमानत की अर्ज़ी खारिज कर दी। परिवार से मिलने के दौरान बवाना पुलिस की निगरानी में रहेगा और छह घंटे की अवधि के बाद उसे वापस हिरासत में लौटना होगा।

